34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 451

436 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

29 बावरिया

30 रामदेसिया।य्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

श्री चन्द्रिका रामः मैं प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहता हूँः

खंड 3 में, छटी अनुसूची में, अंत में यह जोड़ा जायेः

फ्अजमेरा-मेरवाड़ा

  1. अहेरी

  2. बेगरी

  3. बलाई...

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः ये संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर हैं। विधेयक कुछ भाग ग राज्यों में सीटें आबंटित करता है। केवल उन्हीं राज्यों में हम अनुसूचित जातियों की परिभाषा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अजमेर-मेरवाड़ा में हमने कोई सीट आबंटित नहीं की है। भोपाल में हमने कोई सीट आरक्षित नहीं की है। त्रिपुरा और कुर्ग में हमने कोई सीट आरक्षित नहीं की है। अंतः ये संशोधन इस विधेयक की परिधि से बाहर है।

श्री चन्द्रिका रामः आप भाग ग राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सभी लोग भाग ग राज्यों के हैं। कल भी जब मैं बोला था, तो मैंने यह मांग नहीं की थी कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिए। परन्तु इसका एक लम्बा इतिहास है। जब ये लोग.........।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः चर्चा छोटी करने की दृष्टि से मैं बता दूँ कि सरकार भाग‘क राज्यों, भाग ख राज्यों और भाग ग राज्यों में भी जहां कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अनुसूचित जातियों की सूची के मुद्दे पर विचार कर रही है क्योंकि यह महसूस किया जा रहा है कि विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के विशेषाधिकार के अतिरिक्त, और भी अन्य विशेषाधिकार हैं, जैसे शिक्षा संबंधी रियायतें, फीस, सेवायें आदि।

सरकार का यह सब करने का विचार है, ताकि किसी के दिमाग में यह गलतफहमी न रहे कि जिन अनुसूचित जातियों को सूची में शामिल नहीं किया गया है, वे इन विशेषाधिकारों के हकदार नहीं हैं। पर इन सब बातों पर विचार करने का यह समय नहीं है।

श्री चन्द्रिका रामः मैं यहां कोई नई चीज नहीं लाया हूँ। शिक्षा मंत्रालय में भारत