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श्री सन्थानमः ये केवल मुद्रक की भूल है।
माननीय उपाध्यक्षः इसमें अंग्रेजी शब्द ‘ this ’ के स्थन पर ‘ his ’ मुद्रित हो गया है। यह विधेयक बनाने वालों की मंशा नहीं थी, यह केवल मुद्रक की भूल है। कल को, इस प्रकार की गलती ‘राजपत्र’ में भी हो सकती है। अतः इस बारे में अंत में मैं औपचारिक रूप से यही कहूँगा कि इस प्रकार की गलतियाँ औपचारिक रूप से ठीक कर दी जाएँ। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कि मैं इसे सदन में सूचनार्थ प्रस्तुत करूँ। इस तरह की हिज्जे की गलती अंतिम प्रारूप में भी हो सकती है। फिर भी, कोई कठिनाई न हो, इसलिए मैं इसे सदन के समक्ष रख रहा हूँ। प्रश्न हैः
खंड 11 में, अंग्रेजी शब्दों ‘ in his behalf ’ के स्थान पर अंग्रेजी ‘ in this behalf ’ शब्दों को प्रतिस्थापित करें।
प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
माननीय उपाध्यक्षः संशोधन सं. 240।
श्री नजीरुद्दीन अहमदः यह आवश्यक है।
माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः एक वचन में बहुवचन भी समाहित है। अतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है।
माननीय उपाध्यक्षः जी हाँ, एक वचन में बहुवचन समाहित है। अतः प्रश्न हैः
फ्कि यथासंशोधित खंड 11, विधेयक का भाग है।य्
प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
यथा संशोधित खंड 11, विधेयक में जोड़ा गया।
खंड 12 (लोकसभा के चुनाव)
माननीय उपाध्यक्षः खंड 12 के लिए कोई भी संशोधन पेश नहीं है।
श्री नजीरुद्दीन अहमदः मेरा सुझाव है कि संशोधन सं. 246 पर विचार किया जाए।
माननीय उपाध्यक्षः लेकिन जिस सदस्य ने इसे प्रस्तावित किया है वह इसे अभी प्रस्तुत करना नहीं चाहते। इसका खास महत्व क्या है? इसमें कहा गया हैः खंड 12 के उप-खंड (2) में से फ्ताकि एक नई लोकसभा का गठन हो सकेय्, शब्दों को लोप कर दें।