34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 520

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खंड 22 में फ्यह सामान्य कर्तव्य होगाय् के स्थान पर फ्यह कर्तव्य होगाय् शब्द प्रतिस्थापित करें।

माननीय उपाध्यक्षः मतदान केन्द्र पर एक पीठासीन अधिकारी होता है, और वहाँ पर कागजात प्राप्त करना, मतदान अधिकारी का विशेष कर्तव्य होता है। इस तरह के अन्य विशेष कर्तव्य होते हैं। इन सभी की व्यवस्था करना, चुनाव अधिकारी का सामान्य कर्तव्य है।

श्री नजीरुद्दीन अहमदः यदि मैं कहूँ कि फ्यह कर्तव्य हैय्, तो भी यह उस अधिकारी का सामान्य कर्तव्य होगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं नहीं समझता कि ‘सामान्य’ शब्द को जारी रखने से कोई हानि होगी। मैंने इस संबंध में जाँच की हुई है और मैंने पाया है यह खंड पूरी तरह इंग्लैण्ड के कानून की प्रतिकृति है। वहाँ भी ‘सामान्य’ शब्द शामिल है।

माननीय उपाध्यक्षः प्रश्न हैः

कि खंड 22 में फ्यह सामान्य कर्तव्य होगाय् के स्थान पर फ्यह कर्तव्य होगाय् शब्द प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्षः प्रश्न हैः

फ्कि खंड 22 विधेयक का भाग है।य्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

खंड 22 विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 23 (मतदान केंद्रों आदि की व्यवस्था)

श्री वेंकटरमनः जहाँ तक समेकत सूची के संशोधन सं. 294 का संबंध है, मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि वे इसे नियमों में शामिल कर लेंगे।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः इस तरह की व्यवस्था नियमों में की जाएगी।

श्री वेंकटरमनः तो मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूँ।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः जहाँ तक समेकित सूची का संशोधन सं. 295 का संबंध है, नियमों का निर्धारण करते समय उसका भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री जे.आर. कपूरः समेकित सूची के मेरे संशोधन सं. 296 के दूसरे भाग के संबंध में मुझे लगता है कि विधि मंत्री महोदय नियमों में उसे शामिल करने को तैयार है, अतः मैं उस संशोधन को प्रस्तुत नहीं करूंगा।

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः जी हाँ।