533
फ्47 मतदान अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्युः (1) किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उस तारीख से लागू होगा, जिस पर वह रिटर्निंग अधिकारी के समज्ञ दर्ज कराया जाता है। और मतदान के पूर्व मतदान अभिकर्ता के ऐसे प्रतिसंहरण या मृत्यु की दशा में, उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान के बंद होने के पूर्व किसी समय विहित रीति में अन्य मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा और तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा।
(2) किसी मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के किसी प्रतिसंहरण पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उस तारीख से लागू होगा जिसको वह चुनाव अधिकारी को दर्ज कराया जाता है। और मतदान की गणना के प्रारंभ पूर्व मतगणना अभिकर्ता के ऐसे प्रतिसंहरण या मृत्यु की दशा में, उम्मीदवार मतदान की गणना के आरंभ के पूर्व किसी समय किसी अन्य मतगणना अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और तत्काल चुनाव अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की सूचना देगा।य्
श्री जे.आर. कपूरः हमारे समक्ष प्रति न होने पर संशोधन को समझना बहुत कठिन है।
श्री संथानमः पूर्व संशोधन के परिणामस्वरूप फ्उम्मीदवारय् शब्द जहां-जहां आता है, उसके पश्चात् फ्या निर्वाचन अभिकर्ताय् शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
डॉ. अम्बेडकरः मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
माननीय अध्यक्षः मैं अब संशोधित रूप में संशोधन पढूँगा और यह माननीय सदस्यों को स्पष्ट होगा। डॉ. अम्बेडकर का यथापूर्वोक्त संशोधन लाया गया।
श्री शिवचरण लालः जैसा मैंने खंड 44 के संबंध में पहले ही इंगित किया है कि यदि पैरा 1 में फ्या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो विहित किया जाएय् शब्द फ्रिटर्निंग अधिकारीय् शब्द के पश्चात् रखा जाए, तो इससे स्थिति साफ और आसानी हो जाएगी_ क्योंकि उस समय जब मतदान चल रहा होगा, रिटर्निंग अधिकारी को तलाशना और नाम परिवर्तित कराना काफी कठिन है।
श्री संथानमः फ्रिटर्निंग अधिकारीय् शब्द वहां नहीं है_ केवल वहां फ्विहित रीति मेंय् शब्द हैं।
माननीय अध्यक्षः रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक मतदान केंद्र पर नहीं भी हो सकता है। यदि यह अंतःस्थापित किया जाता है, तो यह बेहतर होगा कि वह नोटिस किसी अन्य अधिकारी को देने का उपबंध किया जाए।