534 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
श्री संथानमः क्या यह मतगणना अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता के प्रति निर्देश है? जहां तक मतगणना अभिकर्ता का संबंध है, इसके लिए केवल रिटर्निंग अधिकारी को ही होना चाहिए।
माननीय अध्यक्षः शब्दावली यह है कि फ्..........निर्वाचन बंद होने के पहले किसी समय एक अन्य मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी को विहित रीति में ऐसी नियुक्ति की नोटिस तत्काल देगा।य् यह व्यवहार्य नहीं है। या तो केवल नोटिस देना पर्याप्त हो या नोटिस रिटर्निंग अधिकारी या ऐसे किसी अधिकारी या मतदान अधिकारी को बाद में दिया जाए।
श्री संथानमः फ्विहित रीति मेंय् शब्द ठीक रहेगा। फ्रिटर्निंग अधिकारीय् शब्द निकाल दिया जाए।
डॉ. अम्बेडकरः ये सभी बातें अचानक मेरे सामने आई हैं। मुझे इनता परिशीलन करने का समय नहीं मिला है। यह संशोधन मुझे प्रातःकाल सौंपा गया। मैं अपना ही पक्ष लेता हूँ। मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए, क्योंकि यह सदन में पुनः प्रस्तुत करने के मेरे अधिकार के अधीन है। यदि मैं यह पाता हूं कि संशोधन कोई कठिनाई पैदा करता है, तो बातों को स्थगित हो जाने दें। उस दशा में पूरा विधेयक ही अभी स्थगित हो जाना चाहिए।
माननीय अध्यक्षः आइए इसे यहीं स्थगित कर दिया जाए, जिससे माननीय सदस्यों को संशोधनों का अध्ययन करने के लिए समय मिल सके।
खंड 48, विधेयक में जोड़ा गयाः
डॉ. अम्बेडकरः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन खंडों को लें, जिनमें कोई संशोधन नहीं है।
खंड 49 (मतदान केंद्रों पर उम्मीदवार की उपस्थिति)
माननीय अध्यक्षः खंड 49 (सं. 383) को संशोधन वैसा ही है, जो माननीय सदस्य ने स्वीकार किया है।
श्री शिवचरण लालः श्रीमन्, यदि उन्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं इसे लाऊँगा।
डॉ. अम्बेडकरः मुझे कोई आपत्तिनहीं है।
संशोधन किया गया ।
खंड 49 के उप-खंड (2) में, फ्उम्मीदवारय् शब्द के पश्चात् फ्या उसका निर्वाचन अभिकर्ताय् शब्द अंतःस्थापित करें।
µ¹श्री शिवचरण लालह्