34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 563

548 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

की संख्या काफी अधिक है और किसी उम्मीदवार को यह जानकारी होती है कि उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं और हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो यह पूर्णतः संभव है कि वह जेलर के पास जाए और कहे कि फ्इस पर मेरी ओर से हस्ताक्षर कर दिया जाए?य्

श्री सिधवाः वहां कई अधिकारी हैं। अधीक्षक जेलर और कई अन्य अधिकारी वहां हैं। क्या हम यह मान लें कि उनमें से सभी भ्रष्ट हैं?

डॉ. अम्बेडकरः यदि बुराई छोटे पैमाने पर है, क्या हमें बड़े पैमाने पर इसे सहन करना चाहिए? (व्यवधान)

कई माननीय सदस्यः मतदान करा लिया जाए।

माननीय अध्यक्षः शांत रहें, शांत रहें।

श्री टी.एन. सिंह (उत्तर प्रदेश)ः मैं यह चाहता हूँ कि विधि मंत्री जी स्पष्ट करें कि ऐसे पति की क्या स्थिति होगी, जिसकी पत्नी सरकारी सेवा में बाहर कहीं नौकरी में हैं तो क्या वह मताधिकार का प्रयोग करेगा या नहीं?

डॉ. अम्बेडकरः सदन की साथी महिलाएं हमें क्षमा करेंµकि जहां तक विधि है पति, पत्नी की हैसियत प्राप्त नहीं कर पाता है_ वह पत्नी ही है जो पति की हैसियत पा लेती है।

मैं इस तरह की अनियमितता की सहमति नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा है, कि इसके लिए एक नियमित खंड अर्थात् 61(5) है। यदि आप कोई संशोधन लाना चाहते हैं, तो वह संशोधन लाएं। किंतु हमारे समक्ष उस संशोधन का कोई पाठ नहीं है।

माननीय अध्यक्षः एक संशोधन लाया गया है। पर इस संशोधन से भी इनकार नहीं क्या गया है। वहीं इस संशोधन की स्वीकृति से न केवल मत का अधिकार, बल्कि विशिष्ट रीति अर्थात् डाक मतपत्र द्वारा मत देना, दो बातें शामिल हैं। अतः, यदि सदन द्वारा यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो यह धारा 61 के अधीन इस पर विचार को अपवर्जित नहीं करेगा। इसलिए, मैं यह चाहूंगा कि यदि सदन सहमत है तो खंड 61 के अधीन इस पर विचार किया जाए।

श्री जे.आर. कपूरः क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि मैंने भी खंड 61 के अधीन इसी आशय का संशोधन पटल पर रखा है। किन्तु यदि मैंने वहां भी एक संशोधन पटल पर रखा है तो वह इसीलिए है क्योंकि मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यहां भी संशोधन किया जाए। अन्य संशोधन पारिणामिक है। क्योंकि खंड 59 मतदान की रीति से संबंधित है और खंड 61 मत के अधिकार से संबंधित है...........जब हम खंड 61 पर आते हैं तो उप-खंड (5) में आने वाले निम्नलिखित शब्दों फ्या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन हैय् को वहां से हटाया जाना चाहिए।