34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 588

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खंड 128 (अधिकारियों द्वारा मतदान को प्रभावित न करना)

संशोधन किया गयाः

खंड 128 के उप-खंड 91) में, फ्निर्वाचनों के संचालन या प्रबंध में किसी उम्मीदवार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगाय् शब्दों के स्थान पर फ्निर्वाचनों के संचालन या प्रबंध में किसी उम्मीदवार के निर्वाचन में जीतने की संभावना को बढ़ाने के लिए (मत देने से भिन्न) कोई कार्य करेगाय् शब्द रखें।

µ¹डॉ. अम्बेडकरह्

आगे यह संशोधन किया गयाः

खंड 128 के उप-खंड (3) में, फ्तीस मासय् शब्दों के स्थान पर फ्छह मासय् शब्द रखें।

µ¹डॉ. अम्बेडकरह्

माननीय अध्यक्षः प्रश्न हैः

फ्कि यथासंशोधित खंड 128 विधेयक का भाग बन गया।य्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 128, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 129 (पक्षप्रचार करने का प्रतिषेध)

माननीय अध्यक्षः मैं इसे लेता हूं क्योंकि इस खंड में कोई संशोधन नहीं है।

श्री एस.एन. दास (बिहार)ः समेकित सूची सं. 2 में संशोधन सं. 174 मेरा संशोधन है और वह संशोधन कल स्वीकार किया गया था।

माननीय अध्यक्षः प्रश्न हैः

फ्कि यथासंशोधित खंड 129 विधेयक का भाग बन गया।य्

प्रस्ताव अंगीकार बन गया।

यथासंशोधित खंड 129 विधेयक में जोड़ागया।

खंड 130 (अव्यवस्थित आचरण के लिए दंड)

संशोधन किय गयाः

खंड 130 के उप-खंड (1) में, फ्मतदान के लिए नियत समय के दौरानय् शब्दों के स्थान पर, फ्तारीख या तारीखेंµजिन को मतदान कराया जाएय् शब्द रखें।