34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 590

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खंड 132 (अवैध किराये पर लेने की शास्ति)

श्री भट्ट (बम्बई)ः खंड 132 पर आगे विचार स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यह खंड 122 से संबंधित है। जब तक खंड 122 को नहीं लिया जाता, तब तक इस

खंड को भी विचार के लिए न किया जाए।

माननीय अध्यक्षः क्या माननीय विधि मंत्री यह सुना है, जो माननीय सदस्य ने कहा है? वे चाहते हैं कि खंड 132 पर आगे विचार मुल्तवी किया जाए और उस पर

खंड 122 के साथ विचार किया जाए।

डॉ. अम्बेडकरः मैं सहमत हूं कि इसे स्थगित किया जाए।

खंड 133, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 134, भी विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 135 (अन्य अपराध)

संशोधन किया गयाः

खंड 135 के उप-खंड(1) के भाग (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करेंः

फ्(कक) किसी रिटर्निंग अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन चिपकाई गई किसी सूची, नोटिस या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विद्रूपित करता है, नष्ट करता है या हटाता है_ याय्।

µ¹डॉ. अम्बेडकरह्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 135, विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 136 (शिकायत के लिए विशेष उपबंध)

संशोधन किया गयाः

खंड 136 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखेंः

फ्136. कतिपय अपराधों के संबंध में अभियोजनµ (1) यदि निर्वाचन आयोग या अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय आयुक्त या राज्य के मुख्य निर्वाचन को यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 128 या धारा 133 या धारा 135 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी राज्य के भीतर किसी निर्वाचन के प्रतिनिर्देश से किया गया है, यह यथास्थिति, निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय