34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 604

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(क) निम्नलिखित व्यक्तियों से किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन-क्षेत्र में जहां मतदान किया जा रहा है, निर्वाचन में डाक मत-पत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति से अपना मत देने अर्थात्µ

( i ) संघ के सशस्त्र बल का सदस्य, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(1950 का 43) की धारा 20 की उप-धारा (3) का उपबंध लागू होता है_

( ii ) राष्ट्रपति द्वारा घोषित भारत में कोई ऐसा पदधारी व्यक्ति, जिसके पद पर उस

धारा की उप-धारा (4) का उपबंध लागू होता है_

( iii ) ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित

है_ और

( iv ) उप-खंड ( i ), ( ii ) और ( iii ) में यथनिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी, जिस पर उक्त धारा 20 की उप-धारा (6) का उपबंध लागू होता है_

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन कोई व्यक्ति

डाक मतपत्र द्वारा, न किसी अन्य रीति द्वारा ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में जहां मतदान

कराया जा रहा है, निर्वाचन में ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के अधीन मत

देना, जो इन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।य्

µ¹डॉ. अम्बेडकरय्

माननीय उपाध्यक्षः प्रश्न हैः

फ्यथासंशोधित खंड 59 विधेयक का भाग बन गया।य्

प्रस्ताव अंगीकार किया गया।

यथासंशोधित खंड 59, विधेयक में जोड़ा गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गवः नामांकन पत्रों को अंतिम रूप देने से संबंधित खंड 34क का एक संशोधन है। उसका क्या हुआ?

माननीय उपाध्यक्षः वह अभी नहीं लिया गया है। मैं सर्वप्रथम सरकारी संशोधनों को निपटाऊंगा और फिर प्राइवेट सदस्यों के अन्य संशोधनों पर आऊंगा।

समेकित सूची सं. 2 की सूची 7 के खंड 122 के संशोधन का क्या हुआ?

डॉ. अम्बेडकरः मैं इस समय उसके बारे में तैयार नहीं हूं।