606 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
ऽखंड 9 (निर्वाचकगण की सदस्यता के लिए निरर्हता)
संशोधन किय गयाः
खंड 9 में, फ्इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन संसद की सदस्यता की किसी निरर्हता के अधीन रहते हुएय् शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखेंः
फ्अनुच्छेद 102 के किन्हीं उपबंधों के अधीन संसद के कोई से भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित।य्
µ¹डॉ. अम्बेडकरह्
माननीय अध्यक्षः प्रश्न हैः
फ्यथासंशोधित खंड 9, विधेयक का भाग बन गया।य्
प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
यथासंशोधित खंड 9, विधेयक में जोड़ा गया।
खंड 122 (प्रमुख भ्रष्ट आचरण)
डॉ. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूँः
( i ) खंड 122 के उप-खंड (2) के परंतुक के भाग (क) (1) में फ्किसी प्रकार
की क्षतिय् शब्दों के पूर्व फ्किसी जाति या समुदाय से सामाजिक बहिष्कार और
निष्कासन या बहिष्करण सहितय् शब्द अंतःस्थापित करें।
( ii ) खंड 122 के उप-खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखें :
फ्(6) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान के लिए धारा 23 के अधीन उपबंधित या धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन नियत स्थान पर किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, अपने कुटुम्ब के सदस्य या अपने अभिकर्ता से भिन्न) को किसी मतदान केंद्र तक जाने या वहां से ले जाने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की मनानुकूलता से चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी यान या जलयान को किराये पर लेना या प्राप्त करनाः
परंतु किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या वहां से उसे या उन्हें लाने-ले जाने के प्रयोजनों के लिए एक मतदाता या कई मतदाताओं द्वारा उनके संयुक्त खर्चे पर किसी यान या जलयान को किराये पर लिया जाना, इस खंड के अधीन
ऽसं. वा., खंड 12, भाग II, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9578-80