34. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक - Page 622

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भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा, यदि किराये पर लिया गया यान या जलयान यांत्रिक ढंग से चालित नहीं हैः

परंतु यह और कि किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए किसी मतदाता द्वारा अपने निजी खर्चे पर यान या कोई ट्रामकार या रेलवे वाहन या किसी सार्वजनिक परिवहन यान के उपयोग को इस

खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरणµ इस खंड में फ्यानय् शब्द से उपयोग किया गया या सड़क परिवहन, चाहे यांत्रिक ढंग से चालित है या अन्यथा, के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने योग्य और चाहे अन्य यानों को खींचने या अन्यथा के लिए उपयोग किया जाता है, यान अभिप्रेत है।य्

माननीय अध्यक्षः संशोधन लाया गया।

डॉ. अम्बेडकरः मैं भी प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहता हूंः

( iii ) खंड 122 के भाग (8) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखेंः

फ्स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनों के लिएµ

(क) भारत सरकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को ऐसे किसी व्यक्ति के

अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा जिसे भारत सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति घोषित

किया गया है जिसे इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे_

(ख) किसी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति के अंतर्गत उस राज्य

में नियोजित पटवारी, चौकीदार, दफेदार, लम्बरदार, जेलदार, शानबाघ, करनम,

तलाती, तलारी, पाटिल, ग्राम मुंसिफ, ग्राम मुखिया या कोई अन्य ग्राम अधिकारी,

चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाए और चाहे उसके द्वारा धारित पद पूर्ण

कालिक पद है या नहीं, सम्मिलित होगा, किन्तु उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति

(यथापूर्वोक्त किसी ऐसे ग्राम अधिकारी से भिन्न) सम्मिलित नहीं होगा जिसे

राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया है जिस पर इस खंड के

उपबंध लागू नहीं होंगे।य्

माननीय अध्यक्षः संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया।

ये सभी सहमत संशोधन हैं।

ऽमाननीय अध्यक्षः संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गयाः