44. आम चुनावों में मतदान का तरीका - Page 166

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455 श्री अलेक्ज़ेण्डर : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने आगामी चुनावों में मतदान के ढंग के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह ढंग क्या है और इस बारे में आम आदमी को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक चुनाव में जहाँ कि मतदान होगा, नियमों द्वारा विहित ढंग के अनुसार मत पत्र के माध्यम से मतदान किया जाएगा। इन नियमों को इस समय तैयार किया जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग ऐसी शैक्षणिक फिल्में बना रहा है जिनमें मतदाताओं को उम्मीदवार के प्रतीक/चुनाव चिन्ह युक्त पेटी में वास्तविक रूप में मत पत्र पर मुहर लगाकर मतदान करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में दर्शाए गए चुनाव चिन्हों को चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित चिह्नों में शामिल नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से रेडियो वार्ताओं और चुनाव पूर्वाम्यासों की भी व्यवस्था की गई है।

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* संसदीय वाद-विवाद, खंड-9, भाग- I, 22 अगस्त, 1951, पृ. 533