282 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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विधि मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी
123 प्रो. यशवन्त राय : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विधि मंत्रालय में निम्नलिखित श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
( i ) राजपत्रित अधिकारी, ( ii ) अधीक्षक और सहायक; तथा ( iii ) उच्च श्रेणी तथा अवर श्रेणी लिपिक और स्टेनोग्राफर;
(ख) क्या यह संख्या अनुसूचित जातियों के आरक्षण के बराबर नहीं है; और
(ग) सरकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार किए गए आरक्षण को पूरा करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है?
विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) विधि मंत्रालय में अनुसूचित-जाति-कर्मचारियों
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की संख्या निम्न प्रकार हैः-
राजपत्रित अधिकार - शून्य
अधीक्षक - शून्य
सहायक - 2
उच्च श्रेणी लिपिक - शून्य
अवर श्रेणी लिपिक - 3
स्टेनोग्राफर - 1
(ख) जिन श्रेणियों में आरक्षण नियम लागू हैं उनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण से कम है।
(ग) वर्ष 1949 के गृहमंत्रालय के कार्यकलापों की समीक्षा खंड ( II ) के पैरा 5 तथा पैरा 7 के दूसरे और तीसरे उपपैरा पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
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* संसदीय सभा (विधायी) वाद-विवाद, खंड- 4, भाग- I, 24 नवम्बर, 1947, पृ. 1067