(13) विधि मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी - Page 299

282 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

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(13)
विधि मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

123 प्रो. यशवन्त राय : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विधि मंत्रालय में निम्नलिखित श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

( i ) राजपत्रित अधिकारी, ( ii ) अधीक्षक और सहायक; तथा ( iii ) उच्च श्रेणी तथा अवर श्रेणी लिपिक और स्टेनोग्राफर;

(ख) क्या यह संख्या अनुसूचित जातियों के आरक्षण के बराबर नहीं है; और

(ग) सरकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार किए गए आरक्षण को पूरा करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) विधि मंत्रालय में अनुसूचित-जाति-कर्मचारियों

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की संख्या निम्न प्रकार हैः-

राजपत्रित अधिकार - शून्य

अधीक्षक - शून्य

सहायक - 2

उच्च श्रेणी लिपिक - शून्य

अवर श्रेणी लिपिक - 3

स्टेनोग्राफर - 1

(ख) जिन श्रेणियों में आरक्षण नियम लागू हैं उनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण से कम है।

(ग) वर्ष 1949 के गृहमंत्रालय के कार्यकलापों की समीक्षा खंड ( II ) के पैरा 5 तथा पैरा 7 के दूसरे और तीसरे उपपैरा पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

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* संसदीय सभा (विधायी) वाद-विवाद, खंड- 4, भाग- I, 24 नवम्बर, 1947, पृ. 1067