298 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी प्रस्ताव सभी राज्यों से निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त हो गए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल से राज्य की विधानसभा संबंधी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। असम, बम्बई, उड़ीसा, हैदराबाद, त्रावण कोर-कोचीन, सौराष्ट्र, दिल्ली, विंध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों की संसदीय सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है।
(ख) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन आदेश देने की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 में दी गई है, कि निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में स्थापित संबंधित परिसीमन के बारे में प्रस्ताव तैयार करेगा और ऐसे परिसीमन के बारे में आदेश जारी करने के लिए उस प्रस्ताव की राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन आयोग को परिसीमन सलाहकार समितियों के प्रस्तावों में संशोधन करने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों में राष्ट्रपति संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार किया गया प्रत्येक आदेश, संसद में रखे जाने पर, संसद के द्वारा रखे गए उपान्तरण के अध्यधीन होगा।
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आम चुनाव
1052 प्रो. एस. एन. मिश्र : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले चुनावों में सरकार को लगभग कितना व्यय वहन करना पड़ेगा;
(ख) सरकार को अप्रैल-मई के दौरान चुनाव कराने के पक्ष में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और कितनों ने इसका विरोध किया है?
विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) इसके लिए दिनांक 20 नवम्बर, 1950 को श्री देशबंधु गुप्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (ड.) के उत्तर पर गौर फरमाएॅं।
(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल ग्यारह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस अभ्यावेदन अप्रैल-मई, 1951 में चुनाव कराए जाने के विरोध में हैं और एक
* संसदीय वाद-विवाद, खंड- 6, भाग- I, 19 दिसम्बर, 1950, पृ. 1034