19. धन-ऋणदाय के नियंत्रण और विनियमन के लिए विधेयक। - Page 269

252 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

दिया जा सकता है।

धारा 44 निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति के मूल्य का आकलन अदालत करेगी। धारा 45 निर्णीत-ऋणी की सम्पत्ति का केवल पर्याप्त हिस्सा ही बेचा जायेगा। धारा 46 अतिब्याज उधार अधिनियम के अंतर्गत अदालत की शक्तियों की रक्षा।

धारा 47 प्रांत से बाहर भुगतान की संविधा अमान्य।

धारा 48 ब्याज की बकाया राशि का भुगतान करने का करार अमान्य।

अध्याय VIII
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अपराधों के संबंध में कार्रवाई

धारा 49 सभी अपराध संज्ञेय होंगे।

धारा 50 दोषियों या दोषमुक्तों की अपीलें।

अध्याय IX
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अनुपूरक

धारा 51 नियम बनाने की शक्ति।