19. धन-ऋणदाय के नियंत्रण और विनियमन के लिए विधेयक। - Page 274

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अपने लिये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये करना चाहता है या किसी और के लिये या किसी फर्म के लिये या किसी कम्पनी के लिये।

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प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी
  1. (1) कोई मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा विशेष रूप से इस कार्य के लिये नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह इलाका आता है, जहाँ से साहूकार अपना कारोबार चलाना चाहता है, एक निर्धारित फॉर्म में किये गये आवेदन पर किसी व्यक्ति को अर्हता का प्रमाण-पत्र दे सकता है।

(2) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन मिलने पर अधिकारी को आवेदन की पूरी प्रति अपने कार्यालय में किसी सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी और प्रदर्शित करने की तिधि से 15 दिन बाद तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी।

(3) कोई भी व्यक्ति आवेदक को देने, प्रदान करने का विरोध कर सकता है और यदि किसी आवेदन पर विरोध होता है, तो अधिकारी को जाँच करने के बाद ही प्रमाण-पत्र प्रदान या अस्वीकार करना होगा।

(4) किसी आवेदन का विरोध न होने की स्थिति में भी यह धारा अधिकारी को आवेदन अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करती है।

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  1. प्रमाण-पत्र देने से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि निम्न में से एक या अधिक कारण न हों-

( i ) आवेदक का चरित्र अच्छा होने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न किया गया

हो।

( ii ) इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो कि आवेदक या

साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिये उत्तरदायी या

उत्तरदायित्व के लिए प्रस्तावित व्यक्ति इस तरह का प्रमाण पत्र रखने के

लिये योग्य और उपयुक्त नहीं है।

( iii ) आवेदक या साहूकार के रूप में उसके कारोबार के प्रबंध के लिये उत्तरदायी

या उत्तरदायीतव के लिए प्रस्तावित किसी व्यक्ति को अदालत के आदेश