258 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
द्वारा लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य ठहराया गया हो।
( iv ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने के लिये आवेदक
द्वारा किसी नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
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इनकार करने के कारणों का रिकॉर्ड रखना
- जब कोई प्राधिकारी, जो प्रमाण-पत्र प्रदान करने में सक्षम है, प्रमाण-पत्र देने से इनकार करता है, तो उसे इनकार करने के कारणों का लिखित ब्यौरा रखना होगा।
इनकार के आदेश के विरुद्ध अपील
- प्रमाण-पत्र प्रदान करने से इनकार किये जाने के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति सत्र न्यायधीश को अपील कर सकता है और इस विषय पर सत्र न्यायधीश का फैसला अंतिम फैसला होगा।
लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सरकार द्वारा इस कार्य के लिये अधिकृत कोई भी अधिकारी एक निर्धारित फॉर्म पर आवेदन और निर्धारित फीस का भुगतान किये जाने पर प्रमाण-पत्र धारक को लाइसेंस दे सकता है।
लाइसेंस की अवधि
- हर लाइसेंस हर वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होगा।
लाइसेंस की फीस
- हर साहूकार को लाइसेंस के लिये फीस के रूप में 50 रुपये देने होंगे या यदि समाप्ति की तिथि के छः महीने के भीतर ही लाइसेंस लिया जाता है, तो इस पर 30 रुपये ही फीस के तौर पर लिये जाएंगे।