260 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
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अध्याय
लाइसेंस का निलंबन तथा प्रतिसंहरण
दोषसिद्धि पर लाइसेंस का निलंबन इत्यादि
- यदि कोई व्यक्ति एक लाइसेंस-धारक होते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो अदालत :
( i ) (क) आदेश देगी कि उस व्यक्ति का लाइसेंस या तो उतने समय के
लियेनिलंबित कर दिया जाये, जितना कि अदालत उचित समझती
है या फिर वापस ले लिया जाये और
(ख) यह भी घोषणा करेगी कि वह व्यक्ति उतने समय तक कोई ला
इसेंस प्राप्त करने योग्य नहीं है, जितना कि अदालत उचित समझती
हो।
( ii ) दोषसिद्धि और इस धारा के उप-खंड ( i ) के तहत आदेश के विवरण
को दोषी पाये गये व्यक्ति और इस आदेश से प्रभावित किसी भी
अन्य व्यक्ति के हर लाइसेंंस पर पृष्ठांकित कराएगी, और
( iii ) इन विवरणों की प्रतियाँ उस प्राधिकारी को जिसने प्रमाण-पत्र प्रदान
किया था और उस अधिकारी को जिसने लाइसेंस प्रदान किया था,
को भी भिजवाए।
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निलंबन तथा प्रतिसंहण के आदोश के विरुद्ध अपील
- चाहे अदालत के आदेश से किसी व्यक्ति का लाइसेंस निलंबित किया गया हो या वापस लिया गया हो या किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने के लिये अयोग्य करार दे दिया गया हो, चाहे वह व्यक्ति दोषी हो या न हो, वह अपनी दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और अपीली अदालत, यदि उचित समझे तो अपील का निर्णय होने तक आदेश के कार्यान्वयन को रोक सकती है।