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अदालत के निर्देश पर लाइसेंस प्रस्तुत करना
19 (1) कोई भी लाइसेंस जिसकी आवश्यकता अदालत को इस अधिनियम के
पूर्ववर्ती प्रावधानों के तहत पृष्ठांकन के लिये हो, धारक को अदालत द्वारा निर्देशित
ढंग से और अदालत द्वारा निर्देशित समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो बिना किसी पर्याप्त कारण के निर्देशित समय पर
लाइसेंस प्रस्तुत करने से चूक जाता है, उसे दोषसिद्धि हर चूक के लिये अधिकतम
पाँच रुपये प्रतिदिन की दर से उतने दिनों के लिये जुर्माना देना होगा, जितने दिनों
के लिये लाइसेंस प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।