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अध्याय VIII
| v | ij | kèk |
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अध्याय
अपराधों के संबंध में कार्रवाई
- इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय होंगे और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जा सकते हैं।
दोषियों या दोषमुक्तों की अपीलें
- इस अधिनियम के अंतर्गत हुए किसी भी अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत सुनाये गये दोषसिद्धि या दोषमुवित्त के फैसले पर अपील दंड प्रक्रिया संहिता (कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर), 1898 के तहत दिये गये आदेशों पर अपील के समान ही की जायेगी।