326 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय
तक सीमित होना चाहिए, इसका विस्तार अक्खड़ खातेदारों के पीछे-पीछे
दोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए।
(ग) बोर्ड की राय है कि वतनदार महारों, मंगों और वेठियाओं को ड्यूटी सं. 7
करने से छूट प्राप्त होनी चाहिए तथा जन्म और मृत्यु की जानकारी ग्राम
पाटिल को देने के लिए संबंधित व्यक्तियों को विवश किया जाना चाहिए
जैसाकि सभी नगरपालिकाओं में किया जाता है।
(श्री बी. के. गायकवाड़)
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बोर्ड सरकार की जानकारी में लाना चाहता है कि बम्बई प्रांत में ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें महारों, मंगों और वेठियाओं को बिना किसी पारिश्रमिक के सरकारी सेवा करने के लिए बाध्य किया जाता है।
इसलिए बोर्ड सरकार से यह प्रबल सिफारिश करता है कि निम्न ग्राम सेवकों को उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक दिए बिना उनसे किसी सेवा की मांग न की जाए।