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निम्न ग्राम सेवकों के कर्तव्य
बम्बई सरकार
राजस्व विभाग
बम्बई केसल, 13 सितम्बर 1938 C. D.
आयुक्त को सरकारी ज्ञापन सं. 7420/एफ./33, ता. 27 जनवरी, 1938 S. D.
आयुक्त, एन. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. 1062, तारीख 25 फरवरी, 1938
आयुक्त, सी. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. सं. 2/27, तारीख 22 मार्च, 1938
आयुक्त एस. डी. का पत्र सं. डब्ल्यू. टी. एन. सं. 860/-, तारीख 26 अप्रैल, 1938
संकल्प : सरकार से बारम्बार अनुरोध किया गया है कि सरकार के लिए उपयोगी
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निम्न ग्राम सेवकों के कर्तव्यों को परिनिश्चित किया जाए ताकि वे यह ठीक-ठीक जान सकें कि उनसे क्या अपेक्षित है और उनसे सरकारी अधिकारियों की वैयक्तिक सेवा न करवाई जाए। सरकारी परिपत्र ज्ञापन ; राजनीतिक और सुधार विभाग सं. 1581/34, तारीख 25 अगस्त, 1937 के पैरा 5 में आदेश जारी किए गए हैं कि सरकारी सेवक कोई भी वैयक्तिक सेवा पारिश्रमिक दिए बिना स्वीकार न करें। इसके साथ संलग्न विवरण में निम्न ग्राम सेवकों के विभिन्न वर्गों के कर्तव्य वर्णित हैं।
सरकार के ओरियंटल अनुवादक से अनुरोध किया जाए कि वह उस विवरण का गुजराती, मराठी, कन्नड़ और उर्दू में अनुवाद कर दें तथा उन अनुवादों को मुद्रण के लिए गवर्नमेन्ट सैंट्रल प्रेस के प्रबंधक को भेज दें। प्रबंधक उन अनुवादों की मुद्रित प्रतियां आवश्यकतानुसार कलक्टरों को दिलवायें, जो उसे इस संकल्प की तारीख से एक माह के भीतर सीधे संप्रेषित की जाएं। मुद्रित अनुवादों की प्रतियां प्रत्येक तलटी और पाटिल को दी जानी चाहिए। अनुवाद की एक प्रति हर गांव चावड़ी में मुख्य स्थान पर रखी जानी चाहिए। जिन गांवों में चावडियां नहीं हैं उनमें अनुवाद की प्रति किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
प्रेस प्रोफार्मा एकाउंट के प्रयोजन के लिए, अनुवादों के मुद्रण का खर्च ’’25 साधारण प्रशासन’’ शीर्ष में डेबिट विकलित किया जाए।
बम्बई के गवर्नर के आदेश से -
एम. जे. देसाई,
सरकार के उप सचिव