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डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि क्षतिपूर्ति निर्धारित नियत करने का प्रश्न एक स्वतंत्र निकाय को सौंप दिया जाना चाहिए न कि राज्य को, जो निजी सम्पत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है।
उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति भ्रामक है और राशि में से संपूर्णद्धण ऋण का भुगतान करने के पश्चात् उन्हें कुछ नहीं मिलेगा,’’ पी.टी. आई।’’ ख्1,
- दिनांक 5 मार्च, 1951 का ‘द फ्र प्रेस जर्नल।