खण्ड - III अछूतों को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर लाने और भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला रखने में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका - Page 98

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में अथवा अन्य किसी व्यक्ति की सांठ-गांठ से या किसी षड़यंत्र अथवा किसी करार या गठजोड़ से बहिश्कार करने का कोई कार्य नहीं किया है।

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बहिष्कार को उकसाने अथवा बढ़ावा देने के लिए दंड

जो कोई -

(क) सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव करता है अथवा प्रकाशित करता है या परिचालित करता है, अथवा

(ख) ऐसे आशय से या उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, कि उससे कारित होना संभाव्य है कोई कथन अफवाह या रिपोर्ट करता है, प्रकाशित करता है अथवा परिचालित करता है, अथवा

(ग) किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार करने को उकसाता है अथवा बढ़ावा देता है, उसे कारावास का दंड दिया जाएगा, जो पांच वर्ष तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अधीन अपराध किया गया माना जाएगा यद्यपि यहां इसमें उल्लिखित प्रकृति की किसी कार्रवाई द्वारा प्रभावित अथवा प्रभावित होने के लिए संभाव्य किसी व्यक्ति को नाम अथवा वर्ग द्वारा पदानिहित नहीं किया जाता है अपितु उसके कृत्य द्वारा किसी विनिर्दिष्ट रीति से कृत्य करके या कृत्य करने से विरत रहकर किया जाता है।

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बहिष्कार की धमकी देने के लिए दंड

जो कोई, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे कृत्य करने के जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार था अथवा ऐसे कृत्य का लोप करने को जिसे वह लुप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार था अथवा किसी व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने, जिसे वह करने के लिए कानूनी रूप से अथवा लोप करने के लिए हकदार था आशय से ऐसे व्यक्ति अथवा किसी व्यक्ति, जिसमें ऐसा व्यक्ति हितबद्ध है, बहिष्कार करने की धमकी देता है, उसे ऐसी अवधि के कारावास का दंड दिया जाएगा जो पांच वर्षों तक का हो सकेगा है अथवा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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(i) किसी सद्भाविक श्रमिक विवाद को अग्रसर करने में कोई कृत्य करना,