43. केबिनेट मिशन को प्रस्तुत ज्ञापन - Page 146

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करने की कोई बाध्यता नहीं हो की बजाय संविधान में इसका उल्लेख किए जाने को प्राथमिकता देगी। भाग-

संविधान सभा

  1. कार्य-समिति की निश्चित रूप से राय हैः-

( i ) पूर्णतया संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए संविधान सभा

अनावाश्यक और असक्षम है।

( ii ) कि संविधान सभा सांप्रदायिक प्रश्नों पर विचार करने में अनुपयोगी सिद्ध

होगी, क्योंकि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग का निर्णय मानने

को तैयार नहीं होगा।

( iii ) कि संविधान सभा से भ्रष्ट गतिविधियां बढ़ेंगी और यह मजबूत तथा समृद्ध

दल को आजादी प्रदान करेगी कि वह अपने पक्ष में मतदान करने के लिए

अनुसूचित जाति के सदस्यों को खरीद सके।

( iv ) कि संविधान सभा में, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या पूर्णतया

नगण्य हो जाएगी और इस प्रकार, वे इसके निर्णयों में अपना कोई प्रभाव

नहीं रख सकेंगे। इन कारणों से, कार्य-समिति संविधान सभा के गठन की

संभावना का विरोध करती है।

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भाग-

  1. अनुसूचित जातियों को कोई अंतरिम सरकार स्वीकार्य नहीं होगी जब तक निम्नलिखित पूर्व शर्तें पूरी नहीं की जाती।

( i ) कि केंद्रीय विधान सभा में अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व

दिया जाए, जिसके लिए नामित अधिकारियों के समूह को समाप्त करके

रिक्त हुई सीटों को पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों के

नामांकन द्वारा भरा जाए।

( ii ) कि कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का उपबंध

किया जाए जिसमें उन्हें मुस्लिम प्रतिनिधियों की तुलना में कम से कम