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(4) बयान के पैराग्राफ 22 में संघीय संविधान सभा और यूनाइटेड किंग्डम के बीच एक संधि का प्रस्ताव है ताकि शक्ति के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों को निपटाया जा सके। क्या इस प्रस्तावित संधि में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का कोई प्रावधान है, जैसा क्रिप्स के सुझावों में उल्लिखित था? यदि संधि में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, तो हिज मेजेस्टी की सलाहकार समिति के निर्णयों को संविधान सभा के लिए बाध्यकारी होने का प्रस्ताव कैसे कर सकती है?
(5) बयान में यूरोपियनों को ‘‘सामान्य’’ श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे यह माना जा सकता है कि संविधान सभा में प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए यूरोपियनों को भी मत देने का अधिकार होगा। क्या यूरोपियनों को अधिकार है कि वे संविधान सभा के लिए होने वाले चुनावों के लिए किसी यूरोपियन को उम्मीदवार के रूप में उतारें? बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
इन प्रश्नों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यदि आप इन प्रश्नों के उŸार दें तो मैं आभारी रहूंगा। मैं आज रात दिल्ली से बम्बई जा रहा हूं। यदि आप उपर्युक्त प्रश्नों के उŸार देना चाहें तो कृपया उन्हें मेरे बम्बई के पते पर भिजवा दें, जो नीचे दिया गया है।
भवदीय,
डॉ. भीम राव अम्बेडकर
पताः बी.बी.एंड सी.आई.रेलवे *
सैलून नं. 27, सेन्ट्रल स्टेशन, बम्बई।
* बम्बई-बड़ौदा एवं सेन्ट्रल इंडिया रेलवे।
1ः सŸा का हस्तांतरण, खण्ड- VII, सं. 359, पृ. 661-662