65. बहिष्कृत हितकारिणी सभा - Page 256

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  1. सभा का सचिव न्यासी बोर्ड का पदेन सचिव होगा और न्यासी बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृŸा तैयार करेगा।
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  1. प्रबंध परिषद् शासकीय वर्ष के लिए सभी की कार्यकारी प्राधिकारी होगी, जिसमें सभा के 20 सदस्य होंगे, जिसका गठन निम्न प्रकार होगाः

( i ) न्यासी बोर्ड द्वारा अपने बीच में से प्रत्येक वर्ष चार सदस्य निर्वाचित किए

जाएंगे जो बंबई में रहते हैं।

( ii ) प्रत्येक वर्ष बारह सदस्य सभी की साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किए

जाएंगे।

( iii ) उपर्युक्त और में उल्लिखित 16 सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष के दलित वर्गों में से

4 सदस्य सहयोजित किए जाएंगे।

  1. प्रबंध परिषद् में किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, असमर्थता या विदेश निवास के कारण से हुई कोई रिक्ति, इस प्रयोजन के लिए बैठक में सम्यक रूप से पारित संकल्प द्वारा, परिषद् के बाकी सदस्यों द्वारा भरी जाएगी।

  2. परिषद् की निम्न शक्तियां होंगीः-

(क) सभा के न्यासियों की ओर से सभा के प्रयोजनार्थ सभा की निधियों और

संपिŸायों को रखना और प्रबंध करना।

(ख) सभा के न्यासियों की ओर से सभा की गतिविधियों और संस्थानों के हित

लाभ के लिए संपिŸायों तथा सामग्रियों को भाड़े पर लेना खरीदना या अन्यथा,

प्राप्त और निपटान करना।

(ग) सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप किसी गतिविधि को संगठित करना

या किसी संस्था को प्रारंभ करना।

(घ) किसी संस्था या गतिविधि को स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त करनाः परंतु

सभा के न्यासियों के 80 प्रतिशत मतदान के अलावा किसी भी छात्रावास को

स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त नहीं किया जाएगा।

(ड.) जहां कहीं और जब कभी ऐसा करना उपयुक्त लगे, सभा की शाखाओं को

प्रारंभ या बंद करना।