69. स्वतंत्र श्रमिक दल - Page 293

274 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

अनुसूची ‘क’
पीपुल्स एजूकेशन सोसाइटी के प्रबंधन और प्रशासन के नियम
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  1. ये नियम पीपुल्स एजूकेशन सोसाइटी के नियम कहलाएंगे।

  2. शासी निकाय की प्रत्येक छह माह पश्चात् बैठक होगी जिसमें वह अपने नियंत्रण में समस्त संस्थाओं और निकायों से रिपोर्ट प्राप्त करके उन पर विचार करेगा। अन्य निकाय अपनी बैठकें तिमाही में एक बार आयोजित करेंगे और सोसाइटी, इसकी संस्थाओं, आदि जैसी भी स्थिति हो, उनके कार्य करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर, समय-समय पर, जितनी भी बार बैठकें करनी हों उन्हें आयोजित करेंगे।

  3. शासी निकाय सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में वार्षिक साधारण सभा आयोजन करेगा, जिसमें प्रधान सचिव सोसाइटी के लेखाओं का वार्षिक विवरण और कार्य और गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

  4. शासी निकाय का सभापति स्वविवेकानुसार या किन्हीं तीन सदस्यों के मांग करने पर शासी निकाय, न्यासी मंडल, महा परिषद् या कार्यकारिणी की जैसी भी स्थिति हो, किसी भी कारण से जो उसे या उन्हें पर्याप्त लगे, विशेष बैठक बुलाएगा।

  5. प्रत्येक बैठक चाहे वह साधारण, विशेष या स्थगित हो, उसकी लिखित सूचना बैठक की तारीख से सामान्यतः प्रत्येक सदस्य को पूरे सात दिन पूर्व सौंपनी चाहिए या डाक द्वारा भेजनी चाहिए। लेकिन स्थगित बैठक के मामले में सूचना ऐसी अवधि की हो सकती है जैसी मूल और स्थगित बैठक के बीच तारीख की अवधि अनुमति दे। बैठक की सूचना में सामान्यताः बैठक का स्थान, तारीख और समय तथा निष्पादित किए जाने वाले कार्य का विवरण होना चाहिए और विशेष बैठक की सूचना में उस बैठक में जिस विशिष्ट मामले पर विचार-विमर्श होना है उसका अतिरिक्त विवरण होना चाहिए।

  6. तत्समय प्रत्येक निकाय के लिए कोरम बनाने के लिए चार सदस्यों की आवश्यकता होगी।

तत्समय प्रत्येक निकाय के लिए कोरम बनाने के लिए कुल संख्या सदस्यों की