72. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का संविधान - Page 313

294 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

स्पष्टीकरणः ऐसे शहरों में संघ समितियां जिनकी जनसंख्या दो लाख से अधिक होगी उनकी स्थिति जिला परिसंघ समिति की होगी।

  1. जिला का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जो राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र

में समाविष्ट हो।

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  1. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ का केंद्रीय संगठन में निम्न से गठित

होगाः

( i ) परिसंघ की अखिल भारतीय समिति;

( ii ) परिसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति; और

( iii ) परिसंघ का साधारण सत्र या विशेष सत्र।

  1. समस्त स्थानीय संगठन और केंद्रीय संगठन परिसंघ के घटक निकाय

होंगे। अनुच्छेद- V

  1. इसमें निम्न स्पष्टीकरण के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति

और

( i ) जिसका नाम मतदाता सूची में है; और

( ii ) जो इस संविधान को स्वीकारता है वह संघ का सदस्य होगा और संघ के

किसी भी घटक निकायों के चुनाव में मतदान करने का अधिकारी होगा जैसा

नियमों द्वारा प्रबंध किया गया हो।

स्पष्टीकरणः (1) अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो किसी

ऐसे अन्य राजनीतिक या किसी सामाजिक या धार्मिक संगठन का सदस्य

नहीं है जिसके लक्ष्य और उद्देश्य संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति

द्वारा अनुमोदित नहीं है और जिसने वचन या आचरण से संघ का सदस्य

होने से इंकार नहीं किया है, उसे संघ की सदस्यता के लिए सहमत और

संविधान स्वीकृति समझा जाएगा।

(2) मतदाता सूची का आशय है राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य

सरकार द्वारा तैयार मतदाताओं की सूची।