72. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का संविधान - Page 316

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( ii ) परिसंघ का प्रधान सचिव;

( iii ) कोषाध्यक्ष;

( iv ) परिसंघ की अखिल भारतीय समिति;

( v ) परिसंघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति;

( vi ) परिसंघ की अखिल भारतीय समिति; और

( vii ) परिसंघ का सत्र या विशेष सत्र। अनुच्छेद- VIII

  1. परिसंघ की अखिल भारतीय समिति में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो राज्य परिसंघ

समितियां अपने सदस्यों में से चुनेंगी। इनका चुनाव भारत में अनुसूचित

जातियों की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की

जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित संख्या के

अनुसार होगा।

  1. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ का सत्र प्रत्येक दो वर्ष में होगा।

सत्र का अध्यक्ष राज्य परिसंघ समितियों द्वारा चुना जाएगा।

  1. अध्यक्ष अपनी ओर से या राज्य संघ समितियों की एक तिहाई संख्या के मांग

करने पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का विशेष सत्रा बुलाएगा।

  1. परिसंघ के सत्रा की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा।

  2. अध्यक्ष, प्रत्येक राज्य परिसंघ समिति से एक-एक व्यक्ति केंद्रीय

कार्यकारिणी समिति गठित करने के लिए चुनेगा।

  1. अध्यक्ष परिसंघ की अखिल भारतीय समिति के सदस्यों में से एक को प्रधान

सचिव के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगा।

  1. अध्यक्ष, एक और व्यक्ति को परिसंघ की अखिल भारतीय समिति के सदस्यों

में से कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए चुनेगा। अनुच्छेद- IX

  1. परिसंघ की अखिल भारतीय समिति का गठन परिसंघ के अध्यक्ष और परिसंघ

के राज्य समितियों के सदस्यों को मिलाकर होगा।

  1. परिसंघ का अध्यक्ष परिसंघ की अखिल भारतीय समिति का अध्यक्ष होगा।