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सात दिन से कम नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जो चयन में भाग लेने के
योग्य है, वह अध्यक्ष के चयन के लिए अपना मत रिकार्ड करने का हकदार
निम्न प्रकार से होगाः
(क) मतदान पत्र पर, जिसमें उम्मीदवारों के नाम प्रदर्शित होंगे, मतदाता अपना
मत रिकार्ड करेगा।
(ख) प्रत्येक मतदाता का एक मत होगा।
(ग) अध्यक्ष के चयन के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा।
(घ) राज्य संघ समिति तत्काल मतपेटी को संघ की अखिल भारतीय समिति के
कार्यालय को भेजेगी।
(ड.) मत पेटियों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक
उम्मीदवार के नाम रिकार्ड मतों की गणना करेगा और जिस उम्मीदवार को
बहुसंख्यक मत प्राप्त होंगे अध्यक्ष निर्वाचित घोषित करेगा।
(च) उपर्युक्त रूप में निर्वाचित अध्यक्ष की मृत्यु या त्याग पत्र जैसी स्थिति के
कारण, किसी आपातकालीन मामले में, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति तत्काल
उपर्युक्त निर्धारित ढंग से नए चुनाव के लिए तारीख नियत करेगी। यदि केंद्रिय
कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करेगी।
(छ) अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद और अपनी पदावधि के दौरान संघ के आयोजित
अधिवेशनों में अध्यक्षता करेगा और जब अधिवेशनों में नहीं होगा तो केंद्रीय
कार्यकारिणी समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।
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भाग- V
अनुच्छेद- XIV
- केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में संघ का अध्यक्ष और बीस सदस्य शामिल होंगे,
जिसमें कोषाध्यक्ष और प्रधान सचिव सम्मिलित हैं, जिनकी नियुक्ति अध्यक्ष
करेगा। सामान्यतः संघ की अखिल भारतीय समिति के सदस्यों में से केंद्रीय
कार्यकारिणी समिति के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे लेकिन विशेष मामलों में
ऐसा व्यक्ति जो संघ की अखिल भारतीय समिति का सदस्य नहीं है नियुक्त