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( v ) किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को
यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघ के हित में ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो
उसे ठीक लगे; तथापि, यह कि यदि कोई कार्रवाई की जाती है जो उस
संविधान में परिभाषित केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियों के परे हो,
तो इसे यथा संभव संघ की अखिल भारतीय समिति को अनुसमर्थन के लिए
प्रस्तुत किया जाएगा;
( vi ) संघ में अनुशासन कायम रखने के लिए और सदस्यों को मताधिकार देने और
मताधिकार-वंचन के लिए नियम बनाना।
- केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को शक्तियां हैं कि वह कठिनाइयों के विशेष
मामलों में संविधान में किसी भी प्रकार का उल्लघंन किए बिना इस संविधान
के प्रावधानों के अनुप्रयोग में छूट दें।
- केंद्रीय कार्यकारिणी समिति संघ की अखिल भारतीय समिति के लेखाओं
की लेखा-परीक्षा प्रतिवर्ष संघ की अखिल भारतीय समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष
नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों से करवाएगी।
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भाग- VI
अनुच्छेद- XV
- अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन, प्रधान सचिव संघ की अखिल भारतीय
समिति के कार्यालय का प्रभारी होगा।
- प्रधान सचिव संघ के अधिवेशन की कार्यवाही की रिपोर्ट उसके लेखापरीक्षित
लेखाओं सहित यशा संभव अधिवेशन के पश्चात् तैयार और मुद्रित करने के
लिए सामूहिक रूप से जिम्मेवार होगा।
- प्रधान सचिव संघ की अखिल भारतीय समिति और केंद्रीय कार्यकारिणी
समिति के कार्य की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण सहित, पिछली
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय से अब तक की अवधि तक तैयार करके संघ
के अधिवेशन से पहले आयोजित संघ की अखिल भारतीय समिति को प्रस्तुत
करेगा।