304 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय अनुच्छेद- XVI
- संघ के केंद्रीय संगठन की ओर से संघ के लिए प्राप्त सारा धन अध्यक्ष
को अदा किया जाएगा और वह उसे संघ के उपयोग के लिए अपने पास
रखेगा।
- कोषाध्यक्ष अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से निधियां प्राप्त कर सकता
है।
- संघ की ओर से कोषाध्यक्ष या अन्य कोई भुगतान करने वाला व्यक्ति किसी
मद में अपने पास रखे धन में से व्यय करने पर उस मद से संबंधित वाउचर
अपने पास सुरक्षित रखेगा। अनुच्छेद- XVII
- केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के नियंत्रण के अध्यधीन, प्रत्येक राज्य संघ समिति
सामान्यतः जिला संघ समितियों के माध्यम से कार्य करेगी।
- अखिल भारतीय संघ समिति की सामान्य देख-रेख और नियंत्रण के अध्यधीन,
राज्य संघ समिति अपने राज्य के भीतर संघ समिति के कार्यों की प्रभारी हो
सकती है।
- राज्य में संघ के स्थानीय संगठनों द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट
लेखापरीक्षित तुलन-पत्र सहित अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को
प्रस्तुत की जाएगी।
- कोई भी राज्य संघ इस संविधान के निबंधनों के अनुसार या राज्य संघ के
निर्देशों के अनुसार कार्य करने में असफल होता है, तो परवर्ती कथित वर्तमान
समिति को निलंबित करके तदर्थ समिति गठित कर सकती है ताकि राज्य
में संघ का कार्य चलता रहे। भाग- VII
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अनुच्छेद- XVIII
- संघ की प्रत्येक ग्राम समिति को वार्षिक रूप में एक राशि संघ को अदा करनी
होगी।
- यह उगाही राशि राज्य की कार्य समिति द्वारा उस ग्राम की अनुसूचित जाति
जनसंख्या के अनुसार नियत की जाएगी जिसने संघ की सदस्यता स्वीकार