72. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का संविधान - Page 324

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कर ली है।

  1. यह ग्राम संघ समिति के अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी कि वह राज्य संघ समिति

के अध्यक्ष को लेखा-विवरण भेजेगा।

  1. राज्य संघ समिति द्वारा एकत्रित राशि निम्न प्रकार वितरित की जाएगीः

(1) एक/आठवां भाग ग्राम संघ समिति को आबंटित किया जाएगा।

(2) एक/आठवां भाग तालुका संघ समिति को आबंटित किया

जाएगा।

(3) एक/आठवां भाग जिला संघ समिति को आबंटित किया

जाएगा।

(4) पांच/सोलहवां भाग राज्य संघ समिति को आबंटित किया

जाएगा।

(5) पांच/सोलहवां भाग केंद्र को आबंटित किया जाएगा। 5. संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और संघ की अखिल भारतीय समिति

का प्रत्येक सदस्य चाहे वह निर्वाचित, पदेन, सहयोजित या नामित हो, संघ

को 10 रुपये वार्षिक शुल्क अदा करेगा।

  1. ग्राम समिति, ताल्लुका समिति, जिला समिति और राज्य समिति की कार्य-समिति

का प्रत्येक सदस्य क्रमशः अपनी समितियों को 5 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क

अदा करेगा।

  1. केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से प्राप्त शुल्क संघ के राजस्व का भाग होगा।

ग्राम समिति से प्राप्य शुल्क ताल्लुका समिति को जाएगा, जिला का जिला

को, राज्य की कार्य-समिति से राज्य को जाएगा।

  1. सदस्यों को, अन्यथा हकदार होने पर, अपना शुल्क अदा न करने की स्थिति

में किसी भी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

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भाग- VIII

अनुच्छेद- XIX

  1. ग्राम संघ समिति, ताल्लुका संघ समिति और जिला संघ समितियों और सभापति

के कार्यालय के लिए निर्वाचन साधारण बहुमत से होगा।

  1. संघ की अखिल भारतीय समिति और अध्यक्ष के कार्यालय के लिए निर्वाचन

साधारण बहुमत से होगा।