306 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय अनुच्छेद- XX
- इस संविधान के अंतर्गत गठित किसी समिति या बोर्ड या अधिकरण के सदस्य
का कार्यालय पद-त्याग, हटाए जाने या मृत्यु पर खाली होगा। 2. सभी रिक्तियां, जब तक अन्यथा उपबंध न हो, उसी रीति से भरी जानी चाहिए
जिससे पद खाली करने वाला सदस्य चुना गया था और इस तरह चुने गए
सदस्य रिक्त स्थान की शेष अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
- किसी उपबंध के प्रतिकूल होने की अनुपस्थिति में, समिति या बोर्ड या अधिकरण
एक बार ठीक से गठित होने पर, इसमें कोई पद रिक्त होने के कारण सामान्य
नहीं होगा। अनुच्छेद-
प्रत्येक समिति, प्रत्येक कार्यकारिणी समिति और इनके पदाधिकारियों की अवधि दो वर्ष होगी।
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|---|---|---|---|
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अनुच्छेद- XXII
- राज्य संघ समिति अपनी प्रथम साधारण बैठक में उपस्थित और मतदान करने
वाले कम-से-कम तीन चौथाई बहुमत से राज्य निर्वाचन अधिकरण नियुक्त
करेगी जिसमें तीन से कम और पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
- यदि उपर्युक्त की भांति कोई राज्य संघ समिति निर्वाचन अधिकरण नियुक्त
करने में असफल रहती है, तो उस राज्य के लिए निर्वाचन अधिकरण की
नियुक्ति राज्य की कार्य-समिति करेगी।
- प्रत्येक राज्य निर्वाचन अधिकरण सामान्यतः दो वर्ष के लिए पद धारण करेगा,
लेकिन किसी भी स्थिति में नए अधिकरण की नियुक्ति तक कार्य करना जारी
रखेगा।
- निर्वाचन अधिकरण का सदस्य, ऐसा सदस्य रहते समय, संघ में कोई निर्वाचन पद
धारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं होगा।
- केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का राज्य निर्वाचन अधिकरण पर अधीक्षण
रहेगा।