72. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का संविधान - Page 327

308 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

  1. राज्य चुनाव अधिकारी राज्य में सभी घटक निकायों के चुनावों का संचालन

करेगा। वह राज्य परिसंघ की कार्यकारिणियों और जिला परिसंघ समितियों के

परामर्श से जिला चुनाव अधिकारी, ताल्लुका चुनाव अधिकारी और ग्राम चुनाव

अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेगा जिससे राज्य में उचित

रूप से चुनाव संपन्न हो सकें। वह ऐसे अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेगा

जो समय-समय पर उसे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे जाएंगे।

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भाग- X

अनुच्छेद- XXV

  1. केंद्रीय कार्यकारिणी समिति एक बोर्ड गठित करेगी जिसमें अध्यक्ष और पांच

अन्य सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष उसका सभापति होगा। इस बोर्ड का प्रयोजन

केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन और

उनसे संबंधित नियमों का निर्माण करना है।

  1. निर्वाचन बोर्ड परिसंघ की स्थानीय समितियों को नाम प्रस्तावित करने के लिए

आमंत्रित करेगा। बोर्ड उम्मीदवारों की वर्णक्रमानुसार सूची उम्मीदवारों द्वारा

प्राप्त समर्थन के अनुसार तैयार करागा।

  1. बोर्ड अपना चयन करते समय उम्मीदवार द्वारा प्राप्त समर्थन को ध्यान में

रखेगा। परंतु वह पहले को चुनने में बाध्य नहीं होगा।

  1. केंद्रीय निर्वाचन बोर्ड प्रत्येक राज्य के लिए चुनाव समिति स्थापित करेगी जो

स्थानीय निकायों के चुनावों के बारे में कार्रवाई करेगी जिसमें उम्मीदवारों का

चयन और समिति के लिए नियम बनाने का कार्य शामिल है।

  1. राज्य निर्वाचन समिति केंद्रीय निर्वाचन बोर्ड को केंद्रीय और राज्य विधान

-मंडलों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेगा।