309 भाग- XI
विविध
अनुच्छेद- XXVI
परिसंघ का ध्वज त्रिकोण आकार में कटे नीले कपड़े पर सितारों वाला होगा।
कोई भी व्यक्ति एक ही समय परिसंघ में दो संगठनों का सदस्य नहीं होगा।
परिसंघ समिति अपनी किसी भी शक्ति को लघु समिति या व्यक्ति को प्रत्यायोजित
कर सकती है।
- परिसंघ के सभी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध अंतिम जनगणना के जनसंख्या
अंक लागू होंगे।
जब कभी आंशिक मान का प्रश्न उठेगा, आधे से कम को शून्य माना जाएगा।
इस संविधान में जहां कहीं ‘‘मत’’ शब्द या कोई विभक्तियां आती हैं, इसका
आशय या संदर्भ विधिमान्य मत से है।
- किसी सदस्य और सदस्य के बीच, समिति और समिति के बीच आपस में इस
संविधान के उपबंधों, विषय-वस्तु, व्याख्या या उसके भीतर दी गई क्रियाविधियों
के संबंध में उठने वाला कोई प्रश्न या विवाद उपयुक्त प्राधिकरण या इस
संविधान में सूचित प्राधिकारियों द्वारा सुलझाया जाएगा, और यदि ऐसा कोई
प्राधिकारी सूचित नहीं किया गया है तो यह केंद्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा
किया जाएगा। उक्त प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और अनुसूचित जाति
परिसंघ के सभी सदस्यों और समितियों पर बाध्यकारी होगा और उनमें से
कोई भी इस बारे में न्यायालय में प्रश्न नहीं कर सकता।
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भाग- XII
अनुच्छेद- XXVII
- यह संविधान केवल परिसंघ की अखिल भारतीय समिति के दो-तिहाई बहुमत
से संशोधित, परिवर्तित और परिवर्धित किया जा सकता है, जिसका अनुसमर्थन
राज्य परिसंघ का बहुमत करेगा।