72. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का संविधान - Page 329

310 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

  1. संशोधन चाहे परिवर्तन या परिवर्धन से हो, उसे प्रत्येक राज्य में राज्य परिसंघ

समितियों के अध्यक्ष को परिचालित करके इस मामले में उनका निर्णय प्राप्त

करना होगा।

  1. समितियां इस मामले पर साधारण बहुमत से निर्णय करेंगी।
  2. राज्य समितियों से निर्णय प्राप्त होने पर अध्यक्ष यह घोषणा करेगा कि संशाधन

स्वीकृत या अस्वीकृत है। भाग- XIII

अनुशासन के नियम

अनुच्छेद- XXVIII

  1. परिसंघ का कोई सदस्य निम्नलिखित कार्यों में से किसी कार्य को करने पर

अनुशासनहीनता का दोषी माना जाएगाः

( i ) परिसंघ की घोषित नीति के विपरीत कार्य करना।

( ii ) परिसंघ की नीति की खुलेआम आलोचना करना।

( iii ) परिसंघ के किसी भी सदस्य की खुलेआम आलोचना करना ( iv ) परिसंघ के भीतर किसी सदस्य को समर्थन देने के लिए अपना दल इस

आशय से बनाना ताकि परिसंघ के सांविधि रूप से निर्वाचित नेता को चुनौती

दी जा सके।

( v ) किसी सदस्य के विरुद्ध दुर्भावना फैलाना या निंदा का कोई अभियान

चलाना।

( vi ) परिसंघ या परिसंघ के किसी घटक निकाय के कार्य में बाधा डालना। ( vii ) परिसंघ की निधियों का दुरुपयोग करना।

( viii ) परिसंघ द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी या दल में शामिल होना। ( ix ) परिसंघ का पदाधिकारी होकर उस पद की शक्तियों का दुरुपयोग करना या

शक्तियों का उपयोग का उपयोग छोड़ देना और उसके द्वारा परिसंघ को

असफल करना।

( x ) ऐसी गतिविधियां शुरू करना जो परिसंघ के लक्ष्यों, उद्देश्यों और शक्तियों के