73. परिशिष्ट-I अखिल भारतीय अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ का गठन - Page 343

324 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

(घ) प्रत्येक सह-सदस्य को प्रतिवर्ष 5/- रुपये (मात्र पांच रुपये) अदा करने हैं। (ड.) प्रत्येक प्रतिनिधि को 3/- रुपये (मात्र तीन रुपये) अदा करने हैं। (च) स्वागत समिति के प्रत्येक सदस्य को 3/- रुपये (मात्र तीन रुपये) अदा

करने हैं।

(छ) प्रत्येक सदस्य को अपना मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व

सदस्यता शुल्क अदा करना है। अनुच्छेद- IX

(क) केवल प्रांतीय और भारतीय देशी राज्यों के अनुसूचित जाति परिसंघ ही अ.भा.

अनु.जा.छा.प. से सीधे संबद्ध होंगे।

(ख) प्रांतीय या भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ निर्णय करेंगे

कि संगठन की प्राथमिक इकाइयां कौन-सी होंगी और अपने शाखा संगठनों

को संबंधन प्रदान करने के लिए सशक्त होंगी।

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अनुच्छेद- X

(क) अ.भा.अनु.जा.छा.प. का प्रबंधन परिषद् में निहित होगा जिसमें प्रांतीय और

भारतीय देशी राज्यों के अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ के प्रतिनिधि शामिल

होंगे।

अनुच्छेद- XI

अ.भा.अनु.जा.छा.प. की प्रत्येक शाखा परिसंघ परिषद् में प्रतिनिधि अपने सदस्यों की कुल संख्या के प्रति सौ के अनुपात में एक के अनुसार भेजेंगे किंतु किसी भी स्थिति में ये पंद्रह से अधिक नहीं होंगे। अनुच्छेद- XII

(क) परिषद् के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी परन्तु वे पुनः निर्वाचन के लिए

पात्र होंगे।

(ख) कार्य समिति अ.भा.अनु.जा.छा.प. की वार्षिक रिपोर्टें और लेखों को परिषद् के

समक्ष प्रस्तुत करेगी और यह अपनी नीतियों और क्रियाकलापों के लिए परिषद्

के प्रति उŸारदायी होगी।