325 अनुच्छेद -XIII
(क) परिषद् की एक वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक होगी अधिमानतः पहली
इसके गठन के ठीक बाद में और अंतिम अधिवेशन के अंत में, अ.भा.अनु.जा.
छा.प. के वार्षिक और विशेष अधिवेशन के ठीक पहले।
(ख) पहली बैठक के अलावा बाद में होने वाली परिषद् की किसी बैठक के आयोजन
के लिए कम-से-कम एक माह की सूचना आवश्यक होगी।
(ग) परिषद् की बैठक का आयोजन करने के लिए प्रधान सचिव की जिम्मेवारी
होगी, परंतु यदि वह इसे करने में असफल होता है तो यह जिम्मेवारी संयुक्त
सचिवों की होगी। अनुच्छेद- XIV
(क) कार्य समिति में 15 से 17 (पंद्रह से सत्रह) सदस्य होंगे जिनमें से 3 महिलाओं
के लिए और 3 देशी राज्यों के लिए आरक्षित होंगे, अध्यक्ष और साधारण
सचिव पदेन सदस्य होंगे।
(ख) कार्य समिति के 5 सदस्यों कोरम होगा।
(ग) कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव परिषद् अपनी पहली बैठक में करेगी।
(घ) साधारण बैठक के लिए 20 दिन और अत्यावश्यक बैठक के लिए सात दिन
का नोटिस पर्याप्त होगा।
अनुच्छेद- XV
संगठन में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक प्रधान सचिव, दो संयुक्त सचिव (इनमें से एक महिलाओं में से चुनी जाएगी), एक कोषाध्यक्ष इसके पदाधिकारी होंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्य समिति में आठ और सदस्य होंगे। अनुच्छेद- XVI
आवश्यकता होने पर कार्य समिति किसी सदस्य या सदस्यों को सहयोजित करने की हकदार है लेकिन उनकी संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।