326 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय अनुच्छेद- XVII
यदि उप-समिति गठित करने की आवश्यकता होती है तो कार्य समिति अपनी उप-समिति में गैर-सदस्यों को सदस्य के रूप में नियुक्त करने की हकदार है। अनुच्छेद- XVIII
समस्त शाखा संगठन अपने क्रियाकलापों की त्रैमासिक रिपोर्टें क्रमशः अपने आसन उच्च अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ को प्रस्तुत करेंगे। अनुच्छेद- XIX
अधिवेशन के दौरान कार्य समिति में सभी रिक्तियां कार्य समिति द्वारा ही भरी जाएंगी। अनुच्छेद- XX
कार्य-समिति संगठन के विस्तृत प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होगी। संबंधन
अनुच्छेद- XXI
(क) प्रांतीय और भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघों को संबंधन
अ.भा.अनु.जा.छा.प. द्वारा प्रदान किया जाएगा।
(ख) सभी प्राथमिक इकाइयों और अन्य उच्च संगठनों को संबंधन क्रमशः उनके
प्रांतीय या भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघों के गठन के
अनुसार दिया जाएगा।
(ग) परिषद् के बिना निर्देश और अभिव्यक्त संस्वीकृति के कार्य समिति विसंबंधन
को कोई मामला तय नहीं करेगी।
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अनुच्छेद- XXII
प्रांतीय और भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघों को संबंधन शुल्क के रूप में 15 रुपये (मात्र पंद्रह रुपये) अ.भा.अनु.जा.छा.प. को अदा करने होंगे और 25 रुपये (मात्र पच्चीस रुपये) प्रतिवर्ष अंशदान के रूप में अखिल भारतीय निकाय को अवश्य अदा करने होंगे।