327
| Col1 | Col2 | Col3 |
|---|---|---|
| E | s |
अनुच्छेद- XXIII
(क) अ.भा.अनु.जा.छा.प. प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सम्मेलन का
आयोजन करेगा।
(ख) परिषद् के सदस्यों का चुनाव इस सम्मेलन और वार्षिक अधिवेशन में प्रतिनिधियों
के मतों के आधार पर होगा।
(ग) स्वागत समिति का गठन उस स्थान के छात्रों द्वारा किया जाएगा जहां पर
सम्मेलन का आयोजन होगा।
(घ) सम्मेलन के आयोजन के लिए स्थान का चयन कार्य-समिति करेगी। अनुच्छेद- XXIV
प्रत्येक प्रांतीय और भारतीय देशी राज्य अनुसूचित जाति छात्र परिसंघ इस सम्मेलन और वार्षिक अधिवेशन में अपने सदस्यों की कुल संख्या के प्रति सौ के अनुपात में तीन के अनुसार प्रतिनिधि भेजने के हकदार होंगे। अनुच्छेद- XXV
अ.भा.अनु.जा.छा.प. की सभी निधियां बैंक में अ.भा.अनु.जा.छा.प. के नाम कोषाध्यक्ष द्वारा की जाएंगी। अनुच्छेद- XXVI
सामान्यतः व्यय को कार्य समिति द्वारा पहले ही संस्वीकृत किया जाएगा; परंतु आपातकालीन मामलों में प्रधान सचिव या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव या सचिव तीस रुपये तक की राशि पूर्व संस्वीकृति के बिना व्यय कर सकते हैं, जिसके लिए वे कार्य समिति से कार्योŸार संस्वीकृति प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद- XXVII
प्रधान सचिव या उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष से धन निकालने के लिए हकदार होंगे।