परिशिष्ट
- टिप्पण)
वर्ष 1850 . 51 के लिए बंबई प्रेसिडेंसी के शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट के अंश
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कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के मतानुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रणाली
पैरा 5 - इस प्रकार इस प्रेसिडेंसी के शिक्षा बोर्ड ने शिक्षा योजना निर्धारित की, जो माननीय कोर्ट से प्राप्त डिस्पैचों की प्रमुख निषेधाज्ञाओं के अनुरूप है। उसका गौण आधार है, उन लोगों की राय, जो भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास पर मनोयोग से विचार करते रहे हैं, यथा आक्लैंड के अर्ल मेजर केंडी तथा अन्य। उसका प्रमुख आधार है स्वयं अति बुद्धिमान स्वदेशी लोगों द्वारा खुलेआम घोषित आवश्यकताएँ। हम दोहराते हैं कि परिषद् में मान्यवर न्यायमूर्ति के पूर्ववर्ती ने बोर्ड को सूचित किया था कि यह प्रक्रिया बदली ही जाए। उच्च वर्गों को शिक्षित करने के औचित्य पर कोर्ट के विचार
पैरा 8 - यदि हमें कहने की अनुमति दी जाए, तो हमें माननीय कोर्ट के उतने ही सूझबूझ वाले संकेत इस बारे में दीख पड़ते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं, जिनकी ओर सरकारी शिक्षा की धारा को मोड़ा जाए? खास तौर पर उस दशा में जब व्यय की इस शाखा के लिए अति सीमित राशि उपलब्ध है। माननीय कोर्ट ने 1830 में मद्रास को इस प्रकार लिखा है, “लेकिन शिक्षा में सुधार से लोगों का मनोबल और आध्यात्मिक स्तर उठाने के सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय वे हैं, जिनका संबंध उच्च वर्ग के यक्तियों की शिक्षा से होता है। इन लोगों के पास समय होता है और अपने देशवासियों के मन पर उनका सहज प्रभाव होता है। इन वर्गों का शिक्षा - स्तर अंततः उठाकर आप समाज के विचारों और उसकी भावनाओं में कहीं महान और अधिक लाभदायक परिवर्तन ला सकेंगे, अपेक्षाकृत उसके जिसे आप अधिक संख्या वाले वर्ग पर सीधा प्रभाव डालकर लाने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इस आतुरता से परिचित हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास सुरुचिपूर्ण स्वभाव और योग्यता से सम्पन्न मूल निवासियों का ऐसा समूह हो, जो अपने देश के सिविल प्रशासन में और अधिक हिस्सा ले सके तथा उसमें उच्च पद पा सके। अभी तक हमारी भारत सरकार की यह परिपाटी नहीं रही है।” फिर भी हम अन्य अनेक पक्षों से सुनते हैं, हम उन लोगों से भी सुनते हैं, जिन्हें यह बात और अच्छी तरह जाननी चाहिए कि जन - वर्ग को शिक्षित करने के लिए भारत के 14 करोड़ लोगों में (क्योंकि संख्या का कोई महत्व नहीं होता) यूरोप की