7. उप-समिति संख्या 8 (सेवाएं) - Page 109

92 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

ठीक से समझा नहीं गया। मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि मोटे तौर पर एक सिद्धांत तय हो जाए कि नियंत्रण व्हाइट हॉल में रहेगा या भारत में।

डॉ. अम्बेडकरः मैं आपका ध्यान लंका आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसने इस व्यापक सिद्धांत की सिफारिश की थी कि लंका के निवासियों और अन्य लोगों के बीच वेतन में अंतर होना चाहिए।

अध्यक्षः यदि कार्यसूची की मद सं. 6 के अंत में यह हो, ‘और यदि ऐसा है, तो क्या इस प्रकार की समितियों के मार्गदर्शन के लिए कोई निश्चित सिफारिश की जानी चाहिए’। तो समस्या हल हो सकती है।

लॉर्ड जैटलैंडः जिस प्रश्न पर माननीय सी. सीतलवाड चर्चा करना चाहते हैं, वह मद (4) में उठाया जाएगा। नियंत्रण भर्ती प्राधिकारी के हाथ में होगा।

अध्यक्षः हम मद (4) में यह क्यों न जोड़ दें, ‘और नियंत्रण के संबंध में, जो भी सामान्य सिफारिशें की जाएं’। मैं लॉर्ड जैटलैंड से सहमत हूं कि इनमें से प्रत्येक एक-दूसरे का परिणाम है। नियंत्रण भर्ती प्राधिकारी के हाथ में होगा। क्या आप डॉ. अम्बेडकर की बात मानने के लिए मद (6) में यह जोड़ना चाहेंगे फ्और यदि ऐसा हो तो क्या ऐसी समितियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ निश्चित सिफारिशें की जानी चाहिए?’’

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अध्यक्षऽः अब हम मद (3) पर आते हैंः ‘क्या अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित सेवाओं में से किसी के लिए भी भर्तीः (क) भारतीय सिविल सेवा, (ख) भारतीय पुलिस सेवा, (ग) भारतीय वनसेवा, (घ) भारतीय इंजीनियरी सेवा की सिंचाई शाखा जारी रहेगी? मैं यहां पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि समिति की (क) के लिए हां है, (ख) के लिए हां है और (ग) के लिए नहीं है, तो क्या मैं यह समझ लूं कि (क) और (ख) के लिए उत्तर हां है?

श्री शिवा रावः मेरा विचार है कि इन सभी सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर संतोषजनक ढंग से न तो चलाया जा सकता है और न ही ऐसा करने से सेवाओं और मंत्रालय के बीच समुचित संबंध सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

श्री बसुः भारतीय सिविल सेवा एक सामान्य सेवा है, जिसमें भर्ती की जाती है और इसका द्विशासन और त्रिशासन भी होता है, उदाहरण के लिए सामान्य सेवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ सदस्य सीमा शुल्क में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे न्यायिक सेवा में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे कार्यपालक और राजस्व

ऽ प्रोसीडिंग्स ऑफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 54-58