9. संघीय संरचना समिति - Page 168

संघीय ढांचा समिति

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कनाडा के संविधान की धारा 91, पैरा 3 को देखें कि कनाडा में, जिसके संविधान को सभी संघीय संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां की केंद्रीय सरकार को कराधान संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं, उन्हें किसी ऐसे परंतुक से सीमित नहीं कर दिया गया है, जिसे उप-समिति ने अपनी सिफारिशों में शामिल किया है। मैंने जिस अंश का अभी उल्लेख किया है, उसमें हर तरह की संभावित व्यापकता है। इस अंश में केंद्रीय सरकार को कराधान के मामले में पूरी की पूरी और असीमित शक्ति प्रदान की गई है, जितनी कि किसी केंद्रीय सरकार को दी जा सकती है। लेकिन शायद आप यह कह सकते हैं कि मैंने आपके सम्मुख एक गलत उदाहरण दिया, क्योंकि कनाडा के संविधान के तहत शेष शक्तियां इकाइयों में निहित न होकर वहां की केंद्रीय सरकार में निहित हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जहां शेष शक्तियां इकाइयों में निहित हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहां कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों को नहीं दी गई हैं, बल्कि वे संघीय सरकार के लिए छोड़ दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 51, पैरा (2) में कहा गया है कि कराधान की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होगी, बशर्ते यह विभिन्न राज्यों में या राज्यों के भागों में भेद करने के लिए नहीं होगी। अब इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। यहां तक कहा गया है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा व्यापक है कि ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि इससे उसके हाथों में राज्यों की कराधान प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है। यहां मैं मूर ने कॉमनवेल्थ और ऑस्ट्रेलिया (प्रथम संस्करण) नामक पुस्तक में जो टिप्पणी लिखी है, उसमें से उस अंश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिसमें इस विषय का विवेचन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संघ को कराधान के बारे में कितनी अधिक शक्ति दी गई है, उसके बारे में वह लिखते हैंः

यह देखा गया है कि कॉमनवेल्थ की स्थापना के बाद राज्यों पर पाबंदी लग गई

है कि वह कॉमनवेल्थ की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाएंगे, शायद यह कॉमनवेल्थ

की भावना के हित में है और इसलिए कि एक समान सीमा शुल्क होने से वह

कोई अन्य सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे और न ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,

वाणिज्य या आवागमन पर कोई अन्य कर लगाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में

ब्रिटिश लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, वह रद्द हो जाता है।

इसके बाद जो कुछ लिखा गया है, वह बहुत महत्त्वपूर्ण हैः

अंततः यह बताया गया है कि ‘कराधान’ के बारे में कॉमनवेल्थ की कानून बनाने की शक्ति होने से राज्यों के कराधान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। यह एक ऐसा संविधान है, जहां शेष शक्तियां राज्यों में निहित हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में शेष शक्तियां राज्यों में नहीं, बल्कि संघीय सरकार में निहित हैं। अमरीका के संविधान के अनुच्छेद- I को लीजिए। यहां पर भी कानून बनाने की शेष शक्तियां राज्यों में निहित हैं, संघीय सरकार में निहित नहीं हैं। फिर भी अमरीका के संविधान के अनुच्छेद- I की धारा 8 में यह प्रावधान हैः