11. भारतीय संवैधानिक सुधार विषयक संयुक्त समिति के समक्ष लिया गया साक्ष्य - Page 222

भारतीय संवैधानिक सुधार समिति

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इस धारणा पर ऐसा करेंगे कि संघ राज्यों की स्थिति इस प्रकार होगी-उच्च सदन में 40 प्रतिशत और निचले सदन में एक-तिहाई। यह उन राज्यों के बारे में हैं जो अलग-अलग शामिल हो गये हैं_ दूसरे उन राज्यों के बारे में, जो अभी बाहर हैं, वह यह है कि संघ के फैसलों से वे भी प्रभावित होंगे। ये दो पहलू हैं, और मैं समझता हूं, आपका प्रश्न दूसरे के बारे में है।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मैं चाहता हूं आप इस मुद्दे पर एकाग्रता रखें, यदि आप ठीक समझें, मैं समझता हूं कि पिछली बार आपकी बात से मैं यह समझा था कि आप अन्य शर्तों के साथ-साथ एक शर्त यह भी रखना चाहते थे कि यदि सारे देशी राज्य शुरू में एकदम संघ में शामिल न हों और यदि कुछ शामिल हो जाएं और कुछ बाहर रहें तो आप ऐसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ज्यादा पसंद करेंगे, जिसमें संघ में शामिल होने वालें राज्य प्रतिनिधि तौर पर उन राज्य के मत डालने की मांग करेंगे या डालेंगे जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं। यही स्थिति है न?

मीर मकबूल महमूदः जी हां।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः इस बारे में अब जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह है, उन राज्यों की स्थिति क्या होगी, जो शुरू में संघ में शामिल नहीं होंगे, किन्तु जिनके मतों का उपयोग कराधान तथा परिसंघीय विधान के संबंध में उन राज्यों ने किया, जो संघ में शामिल हुए हैं, क्या संघीय विधान उन रियासतों में लागू होंगे, जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं किन्तु जिनके मतों का उपयोग किया गया है?

मीर मकबूल महमूदः संक्षेप में स्थिति वही रहेगी, जो आज है।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः नहीं, मेरा मुद्दा इस प्रकार है, क्या संघीय विधि उन राज्यों में प्रवृत्त होगी, जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी मत शक्ति का उपयोग उन राज्यों द्वारा किया गया है, जो संघ में शामिल हो गए हैं।

मीर मकबूल महमूदः इसके बावजूद कराधान के कुछ मामलों में, यह लागू होगी। दूसरे विषयों में बातचीत के द्वारा लागू होगी।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः क्या संघ के वे सदस्य राज्य मान जाएंगे?

मीर मकबूल महमूदः जी नहीं।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः नहीं मानी जाएंगी?

मीर मकबूल महमूदः जी नहीं।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः और फिर भी उनके मतों का उपयोग किया जाएगा?

मीर मकबूल महमूदः हां वैसे ही जैसे कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 147 के अधीन, नोवा स्कोर्शिया तथा न्युबुंसविक ने सीनेट में एडवर्ड द्वीप के मत का इस्तेमाल किया था, यह मानते हुए कि एडवर्ड द्वीप संघ का एक राज्य है।