11. भारतीय संवैधानिक सुधार विषयक संयुक्त समिति के समक्ष लिया गया साक्ष्य - Page 227

210 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

डॉ. पी.के. सेनः क्योंकि वायसराय सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते देशी राज्य के संपर्क में रहता है, इसलिए यह देखना उसका काम है कि जो काम देशी राज्य को पूरा करना चाहिए, वह पूरा किया जाए।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः नहीं, मेरा मत इससे भिन्न है और उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संघीय न्यायालय संघीय सरकार के तंत्र का एक हिस्सा है और श्वेत-पत्र प्रस्तावों के अधीन गवर्नर जनरल ही वह व्यक्ति होगा, जो परिसंघ का प्रतिनिधित्व करेगा न कि वायसराय। अतः वह समुचित प्राधिकारी जिसके पास वह शक्ति हो गवर्नर जनरल होगा, न कि वायसराय।

डॉ. पी.के. सेनः प्रश्न यह है कि क्या गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नाते और परिसंघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते देशी राज्य के अंदर किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले किसी विशिष्ट आदेश को प्रवर्तित कराने में समर्थ होगा?

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मेरा मुद्दा यह है कि वही ऐसा करने के योग्य होना चाहिए, न कि वायसराय। वायसराय इन बातों में सर्वोच्चता की दृष्टि से सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है?

डॉ. पी.के. सेनः गवर्नर जनरल के पास क्या अधिकार है? मैं समझता हूं कि इसे प्रभावी रूप देने के लिए सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते वह विशेष नियंत्रण वायसराय के पास होगा।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मैं नहीं कह सकता कि मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूं। मेरा मुद्दा है कि संघीय न्यायालय संघीय संविधान का अंग है?

डॉ. पी.के. सेनः बेशक।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः और संघीय संविधान का प्रमुख गवर्नर जनरल होगा न कि वायसराय।

डॉ. पी.के. सेनः हां।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः परिणामस्वरूप संघीय न्यायालय पालिका के विनिण् ार्यों का प्रवर्तन, जो कि संघीय संविधान का अंग है, उचित रूप से गवर्नर-जनरल से संबंधित है न कि वायसराय से और इसलिए प्रवर्तन का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होना चाहिए।

डॉ. पी.के. सेनः मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उचित प्रक्रिया यह होगी कि गवर्नर जनरल वायसराय के माध्यम से कार्रवाई करे।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मैं इस मुद्दे पर और आगे कुछ नहीं कहूंगा। श्री पणिक्कर, आपने श्री जयकर के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इससे पहले कि वे विषय जो केन्द्र में आरक्षित होने जा रहे हैं, हस्तांतरित कर दिए जाएं, विशेषकर सेना, देशी राज्यों की पूर्व सम्मति लेना आवश्यक होगा। क्या मैंने आपका पक्ष सही-सही रखा है?