11. भारतीय संवैधानिक सुधार विषयक संयुक्त समिति के समक्ष लिया गया साक्ष्य - Page 305

288 बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाघ्मय

दिए गए सुझाव के अनुसार दस नामजद सदस्य होंगे?

माननीय सेम्युअल होरः हां।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः क्या प्रस्ताव यह है कि ये दस नामजद सदस्य भी जो उच्च सदन में बैठेंगे, मंत्री बनने के लिए पात्र होंगे?

माननीय सेम्युअल होरः हां, मैं उनमें और दूसरों में कोई अन्तर नहीं करूंगा।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः नामजद सदस्य मंत्री बन सकेंगे?

माननीय सेम्युअल होरः हां, निश्चय ही, यही स्थिति होगी, मैं सोचता हूं।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में एक विशिष्ट उपबंध है कि प्रांतीय विधान-मंडल में कोई भी नामजद सदस्य मंत्री बनने के लिए पात्र नहीं होगा?

माननीय सेम्युअल होरः डॉ. भीमराव अम्बेडकर से ही मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा है।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यही स्थिति है?

माननीय सेम्युअल होरः हां।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः इस प्रकार, आप वास्तव में उच्च सदन के नामजद सदस्यों को नई सरकार में मंत्री बनाकर बहुत महत्त्वपूर्ण तब्दीली पेश कर रहे हैं?

माननीय सेम्युअल होरः बेशक, यह एक भिन्न प्रकार की सरकार है।

  1. डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मैं कारणों पर नहीं जाता, बल्कि मैं केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होरः हां, मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर हमेशा यह मानते हैं कि केबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और इस प्रकार के मामले में केबिनेट की इच्छा के विपरीत किसी मंत्री को थोपने का कोई तात्पर्य नहीं होगा, गवर्नर को खुली छूट देने के बारे में भी बहुत कुछ कहना है।

* * * *

  1. माननीय तेज बहादुर सपू्रऽः क्या माननीय सेम्युअल ने यह मानकर ठीक किया है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित और नामजद सदस्यों के बीच मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए कोई अन्तर किया गया है?

माननीय मालकोम हेलीः यह मेरे लिए नई बात है, लेकिन मुझे इसका पता डॉ. अम्बेडकर से चला है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकरः मैंने इस अर्थ में इसका प्रयोग किया था कि उसे छह माह के भीतर निर्वाचित सदस्य अवश्य हो जाना चाहिए।

ऽ मिनिट्स ऑफ एविडेंस, खंड 2-ख, 14 जुलाई 1933, पृ. 749-50